Polity
भारतीय संविधान और प्रस्तावना
भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े मुख्य आदर्शों, ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में जानें।
2 August 2026·
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Indian Constitution & Preamble
Definition
प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना या परिचय के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय संवैधानिक ढांचे के मुख्य उद्देश्यों, आदर्शों और बुनियादी दर्शन को रेखांकित करती है।
Key Points
- यह 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution) पर आधारित है।
- इसे अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके तहत तीन नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता।
- यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य राष्ट्र घोषित करती है।
- यह सभी नागरिकों को न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समता (प्रतिष्ठा और अवसर की) तथा बंधुत्व (व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली) प्रदान करती है।
- प्रस्तावना में अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 उल्लिखित है।
Why Important for Exams
- प्रमुख विशेषणों (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य) के सटीक क्रम पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
- प्रस्तावना को संशोधित करने वाले विशिष्ट संशोधन (42वां संशोधन, 1976) से संबंधित सीधे प्रश्न आते हैं।
- इस बात पर महत्वपूर्ण बहस होती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है।
Important Facts / Landmark Case / Articles / Years
- बेरुबारी यूनियन वाद (1960): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- केशवानंद भारती वाद (1973): सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और 'मूल ढांचा' (Basic Structure) सिद्धांत के अधीन अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है।
- LIC ऑफ़ इंडिया वाद (1995): सुप्रीम कोर्ट ने पुनः जोर देकर कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है।
Remember
आदर्शों के मुख्य क्रम को याद रखने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करें: SSS-DR (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic) और न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के लिए J-L-E-F।
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